दिल्ली सरकार ने जीवन-काल समाप्त हो चुके वाहनों में ईंधन भरने पर प्रतिबंध लागू करने के लिए एसओपी जारी किए हैं। इसमें पेट्रोल पंपों को ऐसे वाहनों से जुड़े सभी अस्वीकृत ईंधन लेनदेन का लॉग बनाए रखने का आदेश दिया जाएगा।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देश के अनुसार, सभी जीवन-अंत (ईओएल) वाहनों – जिनमें 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं, को 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में ईंधन भरने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, चाहे उनका पंजीकरण किसी भी राज्य में हुआ हो।
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17 जून 2025 को परिवहन विभाग ने मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) में निर्दिष्ट किया और कहा कि ईंधन स्टेशनों को अनिवार्य रूप से यह संकेत प्रदर्शित करना होगा: ‘1 जुलाई 2025 से जीवन समाप्ति वाले वाहनों – अर्थात 15 वर्ष पुराने पेट्रोल/सीएनजी और 10 वर्ष पुराने डीजल – को ईंधन नहीं दिया जाएगा।’
